अलसुबह यात्रा ताकि रास्ते न रुकें... न स्पीकर का शोर, ऐसे रणजीत हनुमान पर धारा 144, भास्कर में खबर छपी तो प्रशासन पीछे हटा

इंदौर . रणजीत हनुमान मंदिर परिसर में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर धारा 144 लगाने के आदेश जारी करने वाले प्रशासक और एसडीएम रविकुमार सिंह बुधवार को पलट गए। इस आदेश पर कई संगठनों के विरोध जताने के बाद उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मंदिर परिसर में लोग सुंदरकांड कर सकते हैं। मंदिर के आसपास घनी आबादी है। हमें कई बार शिकायत मिलती है कि देर रात को भी लाउड स्पीकर चल रहे हैं इसलिए आदेश जारी किया।


इसके बाद सवाल उठाया जा रहा था कि जिस मंदिर में भक्तों के अनुशासन की मिसाल दी जाती है, जहां मंदिर के बाहर स्पीकर तक नहीं लगा है, जो मंदिर वार्षिक यात्रा भी अलसुबह निकालता है, ताकि रास्ते न रुकें, वहां प्रशासन को ऐसा क्या दिखा कि धारा 144 में आदेश जारी करना पड़ा। इसे लेकर शहर में तीखी प्रतिक्रिया हुई और कई संगठन विरोध करने लगे। 


 संस्था हिंद रक्षक के संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ ने ट्वीट कर लिखा कि यह आदेश सिर्फ रणजीत हनुमान मंदिर के लिए ही है या दूसरों पर भी लागू होगा। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर को पत्र भेजा। इसमें उल्लेख किया कि शहर में कई धर्मस्थलों पर दिनभर में चार से पांच बार लाउड स्पीकर का उपयोग होता है। उससे वृद्ध, रोगी, गर्भवती महिलाओं को परेशानी होती है। इन पर भी रोक लगाई जाए। कांग्रेस ने भी इसको लेकर विरोध जताया तो शाम होते-होते प्रशासन बैकफुट पर आ गया। 


देर रात तक पूजा-पाठ पर कोई रोक नहीं :  विवाद बढ़ता देख कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने आदेश के संबंध में स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि धारा 144 के तहत जो आदेश जारी किया, वह अकेले रणजीत हनुमान मंदिर नहीं, बल्कि पूरे जिले के लिए है। मंदिर में लोगों के देर रात तक पूजा करने पर कोई रोक नहीं है। एसडीएम ने मंदिर के लिए अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया था।


मंदिर प्रशासक द्वारा जारी आदेश में यह लिखा था : जिले के समस्त उत्सव आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अत: उक्त आदेश के पालन में मंदिर प्रांगण (रणजीत हनुमान) के संपूर्ण क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। - मंदिर प्रशासक व दांडिक अधिकारी राऊ